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21 सितंबर से बच्‍चों को भेज रहे हैं स्‍कूल तो ये नए नियम जान लीजिए

Guidelines for School Reopening: केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल खोलने की परमिशन दे दी है। अनलॉक-4 के तहत, एसओपी जारी कर दी गई है। स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी। स्‍टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर/मास्‍क अनिवार्य किया गया है। क्‍वारंटीन सेंटर रहे स्‍कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा। परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है।

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