'आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं', विदेशी को जेल
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी के ऊपर सबूत या दस्तावेज पेश करने की बाध्यता है, जिससे यह साबित हो सके कि वह विदेशी नागरिक नहीं है।
from The Navbharattimes https://ift.tt/34ickRs
from The Navbharattimes https://ift.tt/34ickRs
Post a Comment