केस करने वाली बहू को निकाल नहीं सकते: HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि महिला को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक केस चलने के बाद भी घर से बाहर नहीं किया जा सकता। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने 18 दिसंबर को घरेलू हिंसा की शिकार छह महिलाओं की अपील पर सुनवाई को मंजूरी देते हुए यह बात कही।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2FbELqd
from The Navbharattimes https://ift.tt/2FbELqd
Post a Comment