योगी सख्त, जानबूझकर संक्रमित करने पर उम्रकैद
यूपी सरकार के अध्यादेश में कहा गया है कि अगर उत्पीड़न की वजह से मौत हुई तो तो कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। वहीं 3 लाख से 5 लाख रुपये जुर्माने की भी सजा तय की गई है।
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