...और कोर्ट ने पति की घर में एंट्री कर डाली बैन
कोर्ट ने महिला की शिकायत पर घरेलू हिंसा ऐक्ट की धारा 19 (1) (a) के तहत यह आदेश दिया। महिला ने शिकायत की थी कि उसका पति अक्सर उसे और बच्चों को घर से निकालने की धमकी देता है।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2V5Hevk
from The Navbharattimes https://ift.tt/2V5Hevk
Post a Comment