वित्त वर्ष की शुरुआत में चुने गए इनकम टैक्स सिस्टम से बंधे रहने की बाध्यता नहीं होगी। टैक्सपेयर्स को दोनों में से कोई भी चुनने की आजादी होगी। यानी बजट में घोषित नए सिस्टम में फायदा दिखता है तो रिटर्न फाइल करते समय उसे चुना जा सकेगा।
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