...तो सिंगल औरतें आसानी से गिरा सकेंगी गर्भ
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट में बदलावों को मंजूरी मिलने से सिंगल और अविवाहित महिलाओं के लिए राहत होने वाली है। इससे इन्हें गर्भपात करने की कानूनी रूप से इजाजत मिल सकेगी।
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January 29, 2020 at 07:48AM
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