Sunday, 24 November 2019

'सेक्स से दूर रखा', अब ₹63 लाख का मुआवजा

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को जबरन सेक्स से दूर रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक शख्स एन. आनंद कुमार के मामले में की, जिनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और वह कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए।

from The Navbharattimes https://ift.tt/2KMRzq0

No comments:

Post a Comment