मौत पर दुखी न होना हत्या का सबूत नहींः SC
पति की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को 22 साल बाद बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौत पर दुखी न होना हत्या का सबूत नहीं है। महिला को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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