अगर किसी की आमदनी 8 या 10 लाख है। अगर वह इनकम टैक्स निवेश छूट के तहत निवेश करता है और उसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये आ जाती है। यानी 6 लाख रुपये पर इनकम टैक्स देय होता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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