डॉगी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी फीस भी अब 100 गुना बढ़ाते हुए 5,000 रुपये कर दी है। अब तक इसके लिए महज 50 रुपये ही देने होते थे।कुत्ते ने सड़क पर, ग्रीन बेल्ट, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉटी की, तो मालिक को 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
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