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23 हजार का चालान: स्कूटीवाले पर क्या नहीं था?

स्कूटी पर 23 हजार रुपये का जुर्माना मोटर वीइकल ऐक्ट 2019 के हिसाब से लगाया गया। अगर दिनेश का चालान ऐक्ट के लागू होने से पहले हुआ होता तो उन्हें सिर्फ 2,700 रुपये देने होते।

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