पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दो साल से कम सजा पाए लोगों को चुनाव लड़ने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) के तहत कम-से-कम दो साल की सजा पाए लोगों के ही चुनाव लड़ने पर रोक है।
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