सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ के डेप्युटी कमांडेंट के ऊपर लगाए रेप के आरोपों की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कमांडेट को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को रिश्ते में रहने के दौरान ही शादी में आनेवाली मुश्किलों की जानकारी थी। इसके बाद भी दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने।
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