आम्रपाली मामले में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर की जमीन की लीज डीड रद्द करने का आदेश दिया था। इससे एक तरफ अधूरे प्रॉजेक्ट को पूरा करने की राह दिखी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे हो चुके प्रॉजेक्ट की रजिस्ट्री का रास्ता खुला है।
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