मध्य प्रदेश में एक 19 साल की गैंगरेप पीड़िता को कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय की वकेशन बेंच ने यह आदेश भी दिया है कि पीड़ित युवती के गर्भपात के साथ भ्रूण का डीएनए सैंपल लिया जाये और इसे सुरक्षित रखा जाए।
from The Navbharattimes http://bit.ly/2JIOoAU
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