16 की उम्र में सहमति से सेक्स ना हो जुर्म: HC
मद्रास उच्च न्यायालय ने पॉक्सो कानून के प्रावधानों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई के दौरान सुझाव दिया है कि 16 साल की आयु के बाद आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
from The Navbharattimes http://bit.ly/2UKvNFF
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