जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने पुलिस को जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में मुकदमा चालने की अबतक जरूरी मंजूरी नहीं दी है और न ही उसने कोई जवाब दिया है।
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