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ध्यान दें, टैक्स से छूट, लेकिन भरना होगा ITR

5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स से छूट तो मिलेगी, लेकिन सालाना 2.5 लाख या 3 लाख (वरिष्ठ नागरिक) से ज्यादा कमाने वालों को पहले की तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, आईटीआर में आप अलग-अलग डिडक्शन क्लेम कर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

from The Navbharattimes http://bit.ly/2SkgSot

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