टेलिविजन चैनलों की नई शुल्क व्यवस्था की समयसीमा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को इस फैसले पर विचार की याचिका दायर की। कलकता उच्च न्यायालय ने नई व्यवस्था के क्रियान्वयन की एक फरवरी की समयसीमा पर मंगलवार को रोक लगा दी थी।
from The Navbharattimes http://bit.ly/2Urm9ba
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