टीचर्स से ना कराएं शिक्षा से अलग काम: हाई कोर्ट
टीचर्स से ना कराएं शिक्षा से अलग काम: हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों से ऐसे-ऐसे काम कराने का एक चलन हो गया है, जिनका शिक्षण-अध्यापन से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। अदालत की राय में यह अनुमति देने लायक नहीं है
from The Navbharattimes http://bit.ly/2WjeyNL
via Blogger http://bit.ly/2RW53FL
January 27, 2019 at 07:59PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों से ऐसे-ऐसे काम कराने का एक चलन हो गया है, जिनका शिक्षण-अध्यापन से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। अदालत की राय में यह अनुमति देने लायक नहीं है
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