अधिकारी ने कहा कि कोई नया कानून, नया नियम, नई प्रक्रिया या फिर नई एजेंसी शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा किसी एजेंसी को पूर्ण ताकत या फिर पूर्ण अथॉरिटी नहीं दी गई है। किसी भी कंप्यूटर की जांच की प्रक्रिया के लिए उन्हें संबंधित एजेंसियों से परमिशन लेनी होगी।
from The Navbharattimes http://bit.ly/2EW02px
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