Tuesday, 30 October 2018

पटाखों पर SC की फिर दो टूक, 2 घंटे ही जलेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पटाखा छोड़ने के समय में बढ़ोतरी वाली राज्य सरकार की याचिका पर नया निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पटाखा फोड़ने का समय खुद तय कर सकती है। बता दें कि कोर्ट ने दिवाली पर रात 8-10 बजे तक ही पटाखा फोड़ने का आदेश दिया था।

from The Navbharattimes https://ift.tt/2Q6QtpU

No comments:

Post a Comment